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मद्य निषेध विभाग ने विवाह भवनों पर शराबबंदी का बोर्ड लगाने का दिया निर्देश

Prohibition Board: मद्य निषेध विभाग की ओर से शहर के होटलों, विवाह भवनों, प्रतिष्ठान, शादी-विवाह वाले घरों में, रेस्टोरेंट व ब्लैंकेटों में शराब को लेकर निर्देश जारी किया गया ।

  • हाइलाइट :-
    • उक्त भवनों से शराब बरामद होने और पीते पकड़े जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई
    • बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत होगी कार्रवाई

Prohibition Board आरा: भोजपुर समेत पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद हर रोज शराब पीने व बिक्री समेत देसी शराब निर्माण करने व अंग्रेजी शराब की खेप बरामद की जा रही है। इसे देखते हुए लग्न के दिनों में मद्य निषेध विभाग की ओर से शहर के होटलों, विवाह भवनों, प्रतिष्ठान, शादी-विवाह वाले घरों में, रेस्टोरेंट व ब्लैंकेटों में शराब की निगरानी की जा रही है। शराब बरामद होने और पीते पकड़े जाने पर नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी।

इससे पहले सभी विवाह भवनों और होटलों के बाहर शराबबंदी से जुड़े निर्देश का बोर्ड लगाने का निर्देश जारी किया गया है। सहायक मद्यनिषेध आयुक्त ने बताया कि विभागीय निर्देशानुसार शादी-विवाह के मौसम को देखते हुए जिले के सभी विवाह भवनों एवं होटलों पर पूर्ण शराबबंदी के मद्देनजर मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की ओर से नजर रखी जा रही है।

किसी भी प्रतिष्ठान (मकान, होटल, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेन्ट, परिसर इत्यादि) में शराबबंदी का उल्लंघन कर शराब का सेवन करते, बिकी करते या भंडारण करते पाया जाता है, तो इसमें संलिप्त व्यक्तियों के साथ संबंधित प्रतिष्ठान को सीलबंद कर संचालक पर बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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