Monday, February 16, 2026
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नाढ़ी गोलीबारी कांड: बाउंसर और प्राइवेट बॉडीगार्ड सहित जेल भेजे गये मुखिया

Sahar Nadhi firing case-सहार थानाध्यक्ष के बयान पर मुखिया और बॉडीगार्ड सहित दोनों पक्षों के नौ पर केस

मुखिया के बॉडीगार्ड के पास से तीन पिस्टल, मैगजीन और 35 गोलियां बरामद

खबरे आपकी आरा। भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र के नाढ़ी गांव में शुक्रवार को नोनउर पंचायत के मुखिया और उनके प्रतिद्वंदी गुट के बीच फायरिंग के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। सहार के थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार की ओर से दर्ज केस में निवर्तमान मुखिया बमभोला प्रसाद, उनके पांच बॉडीगार्ड और दूसरे पक्ष के बमबम राय, रविंद्र राय और ललन राय को नामजद किया गया है। दूसरे पक्ष के एक अज्ञात को भी आरोपित किया गया है।

फायरिंग के इस मामले में पुलिस ने मुखिया बमभोला प्रसाद और उनके बॉडीगार्डों को शनिवार को जेल भेज दिया गया। जेल जाने वाले बॉडीगार्डों में यूपी के फिरोजाबाद के नगला भदौरिया निवासी सचिन कुमार, आगरा के रामपुर निवासी राजेश कुमार सिंह, मध्य प्रदेश के मुरैना निवासी अवधेश सिंह, भोजपुर जिले के शाहपुर के सरना निवासी सर्वजीत सिंह और पटना के बख्तियारपुर गांव निवासी अभिशेख सिंह शामिल हैं। इनमें तीन बॉडीगार्ड और दो बाउंसर हैं। पांचों पटना के एक निजी सुरक्षा कंपनी के स्टाफ हैं। राजेश कुमार सिंह, सचिन कुमार और अवधेश सिंह की लाइसेंसी पिस्टल और 35 गोली भी जब्त कर ली गयी है।

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Sahar Nadhi firing case-जब्त हथियारों का लाइसेंस रद्द कराने के लिये संबंधित जिलों को पत्र लिखेगी पुलिस

Sahar Nadhi firing case
सहार के नाढ़ी गोलीबारी कांड में मुखिया को भेजा गया जेल

गोलीबारी में शामिल दूसरे पक्ष के तीन आरोपितों की धरपकड़ में जुटी पुलिस

इधर, एसपी विनय तिवारी ने बताया कि जब्त हथियारों का लाइसेंस रद्द कराया जायेगा। इसके लिये संबंधित जिलों को पत्र लिखा जायेगा। दूसरे पक्ष के तीनों नामजद आरोपितों की धरपकड़ के लिये छापेमारी की जा रही है। बता दें कि नाढ़ी गांव में मुखिया और उनके प्रतिद्वंदी गुट के बीच जमकर फायरिंग हुई थी। हालांकि किसी को गोली नहीं लगी थी। सूचना मिलने पर पीरो एसडीपीओ राहुल सिंह और सहार थाना की पुलिस मौके पर पहुंच छानबीन की थी। उस दौरान मुखिया और उनके बॉडीगार्डों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। 

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मतदाताओं में भय पैदा करने के लिये हथियार व बॉडीगार्ड के साथ घूमने का आरोप

पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में मुखिया बमभोला प्रसाद पर चुनाव आचार संहिता और जिला प्रशासन की आदेश का अवहेलना करने का आरोप लगाया गया है। मतदाताओं में भय पैदा करने के लिये हथियार और बॉडीगार्ड के साथ घूमने का भी आरोप है। दूसरे पक्ष के तीनों आरोपितों पर भी यह आरोप है। पुलिस का कहना है कि फायरिंग की घटना से आम जनता में भय और दहशत का माहौल है। हालांकि अब स्थिति समान्य है।

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