आरा। मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा corona के रोकथाम के निमित्त विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गयी एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
सब्जी एवं मांस-मछली की दुकानें पूर्वाहन 6 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक खुलेंगी
जिले के नगर निगम क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं जैसे दवा, किराना, फल, दूध आदि की दुकाने पूर्व की भांति खुले रहेंगे। सब्जी एवं मांस-मछली की दुकानें पूर्वाहन 6 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक खुलेगें।
मॉस्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने, समय-समय पर हाथ धोने को ले लोगो को करें जागरूक
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अन्य सभी निजी, व्यावसायिक, वणिज्यिक प्रतिष्ठान (माॅल को छोडकर) पूर्वाह्न 12 बजे से 4 बजे अपराह्न बजे तक खुलेंगे। लोगों को मॉस्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने, समय-समय पर हाथ धोने हेतु जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाते रहेंगे।
corona कंटेनमेंट जोन में शत-प्रतिशत टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया। कंटेनमेंट जोन में लगातार निरीक्षण करने हेतु थानाध्यक्ष/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी एवं जिलास्तरीय पदाधिकारियों को प्राधिकृत करने का निर्देश दिया गया।
हॉस्पीटल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का लगातार जांच करने का निर्देश दिया गया। जिन स्थानों पर corona से संबंधित टेस्टिंग की जा रही है। उन स्थानों पर पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध रखने का निर्देश दिया गया। ओपीडी का संचालन ससमय कराने का निर्देश दिया गया।
ग्रामीण एवं ब्लॉक हेड क्वार्टर की दुकाने पर समय लागू रहेंगी -जिलाधिकारी
भोजपुर जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने कहा कि दुकान खोलने का जो समय निर्धारित किया गया है। वह गवर्नमेंट लेवल से हुआ है। यह निर्णय में ग्रामीण एवं ब्लॉक हेड क्वार्टर की दुकाने पर लागू रहेंगी।
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