जिले में शैक्षणिक पुस्तकों की खुलेगी दुकानें
गर्मी के मद्देनजर विद्युत पंखे की दुकान खोलने का निर्देश
नियम व शर्तो के आधार पर खुलेंगे दुकाने
जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने जारी किया आदेश
बिहार/आरा। राष्ट्रव्यापी लॉक डाउन फेज टू के दौरान भोजपुर जिले के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने नियम व शर्तों के आधार पर शैक्षणिक पुस्तकों की दुकानें खोलने का निर्देश दिया है। इसके अलावे गर्मी के मद्देनज़रविद्युत पंखे की दुकानें भी खुलेंगे। इस दौरान सामाजिक दूरी का पालन करने समेत अन्य निर्देश दिया गया है।
इसको लेकर भोजपुर समाहरणालय (आपदा प्रबंधन प्रशाखाश द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। जिसमे कहा गया है कि COVID-19 का संक्रमण सम्पूर्ण विश्व में महामारी के रूप में फैल रहा है, जो कि सम्पूर्ण विश्व के लिए एक गंभीर आपदा है। साथ ही पूरे भारत में लॉकडाउन किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के तहत छात्रों के लिए शैक्षणिक पुस्तकों एव विद्युत पंखों की दुकानों के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।
भोजपुर जिला अंतर्गत शैक्षणिक गतिविधि को सुचारू रूप से चलाने हेतु पाठ्य पुस्तकों की दुकानों को एवं गर्मी के मौसम को देखते हुए केवल विद्युत पंखों की दुकानों को खोलने की सशर्त अनुमति निर्गत करने हेतु अपर समाहर्ता, भोजपुर को प्राधिकृत किया गया है। निम्न शर्तो के साथ ही उक्त प्रकार के दुकानदारों से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के बाद दुकान खोलने की अनुमति दी जा सकती है।
कोरोना से बचाव को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश
जैसे एक-दूसरे के निकट स्थित दुकानों को अलग-अलग समय यथा अपराह्न/पूर्वाह्न या अलग-अलग दिन अर्थात सम/विषम (Odd/Even) तिथियों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है, ताकि भीड़ नही हो।संबंधित दुकानों के आगे सफेद पेंट से पर्याप्त दूरी बनाये रखते हुए गोलाकार आकृति बनायी जा सकती है, ताकि पंक्तिबद्ध होकर तथा एक-दूसरे से दूरी बनाकर ही लोगों के द्वारा पुस्तकों/विद्युत पंखों का क्रय किया जा सके।
दुकान खोलने के लिए एडीएम के पास ई-मेल भेज कर लेना होगा अनुमति
दुकानों पर अथवा बाजार में मास्क पहनना दुकानदारों एवं ग्राहकों के लिए अनिवार्य होगा तथा दुकानदार दस्ताना (Gloves) पहनकर अपना काम करेंगें एवं काउण्टर पर सैनिटाइजर भी अपने एवं ग्राहकों के प्रयोग हेतु उपलब्ध रखें। दुकानदार ग्राहकों की इच्छानुसार टेलीफोन पर आर्डर लेने एवं होम डिलेवरी की व्यवस्था भी करेंगे। दुकानदार दुकान खोलने की अनुमति हेतु ई-मेल [email protected] या [email protected] पर विहित प्रपत्र में दुकान से संबंधित कागजात संलग्न करते हुए आवेदन करेंगें।