Covid-19 infection रोकने के लिए जारी किये गये दिशा निर्देश
खबरे आपकी बिहार/आरा: जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण (Covid-19 infection) के फैलने से रोकने के लिए सेनेटाइजेशन के कार्य के संबंध में जारी किये गये दिशा निर्देश के संबंध में सूचना:-
वर्तमान में पूरे देश के साथ-साथ राज्य एवं जिले में कोविड-19 के द्वितीय स्ट्रेन से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अतएव संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि को नियंत्रित करने के निमित संक्रमितों की पहचान कर उनके निवास स्थल तथा आसपास के क्षेत्रों को समेकित कर सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में कंटेनमेंट जोन का गठन किया जा रहा है। इस प्रकार गठित कंटेनमेंट जोन, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों तथा महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों (जहा लोगों का लगातार आना जाना होते रहता है) पर संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए सेनेटाइजेशन का कार्य भी कराया जा रहा है। परंतु वर्तमान में समीक्षा के क्रम में संक्रमण के वृद्धि दर के अनुपात में सेनेटाइजेशन का कार्य तीब्र गति से कराने हेतु संबंधितों को निम्नांकित निर्देश दिये गये हैंः-
1.आरा शहरी क्षेत्र में अवस्थित सभी कंटेनमेंट जोन, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों एवं महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों को सेनेटाइज कराने का कार्य नगर आयुक्त, नगर निगम, आरा अपने अधिनस्थ कर्मियों के माध्यम से सुनिश्चित करायेंगे।
2.नगर पंचायतों में संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सेनेटाइजेशन का कार्य करायेंगे।
3.प्रखंड स्तर पर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सेनेटाइजेशन का कार्य करायेंगे।
4.पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायतों के मुखिया एवं पंचायत सचिव संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के मागदर्शन में सेनेटाइजेशन का कार्य करायेंगे।
5.संपूर्ण जिले में सेनेटाइजेशन के कार्य का पर्यवेक्षण करने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी, भोजपुर को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है।
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