Thursday, December 12, 2024
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बकाया टैक्स का मामला, मुख्य पार्षद की सदस्यता निर्वाचन आयोग ने की रद्द

State Election Commission: बिहार के सिवान जिले के मैरवा नगर पंचायत की मुख्य पार्षद किस्मती देवी की सदस्यता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रद्द कर दी गई है।

State Election Commission: बिहार के सिवान जिले के मैरवा नगर पंचायत की मुख्य पार्षद किस्मती देवी की सदस्यता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रद्द कर दी गई है।

  • हाइलाइट : State Election Commission
    • बकाया कर का भुगतान नामांकन पूर्व नहीं करने का था आरोप

State Election Commission बिहार: सिवान जिले के मैरवा नगर पंचायत की मुख्य पार्षद किस्मती देवी की सदस्यता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रद्द कर दी गई है। उनका बकाया कर का भुगतान नामांकन से पूर्व नहीं करने संबंधित आरोप जांच के दौरान सही पाये गये। डीएम द्वारा भी सभी आरोप पर जांच कराकर रिपोर्ट अग्रेतर कार्रवाई के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा गया था।

वाद संख्या 19/2024 इस केस के वादी दुर्गेश कुमार ने आरोप लगाया था कि नगर पालिका के सभी बकाया करों को जमा किए बगैर किस्मती देवी द्वारा नामांकन दाखिल किया गया। साथ ही मुख्य पार्षद किस्मती देवी के द्वारा नगर पंचायत की बैठक नियमानुसार नहीं बुलाने का भी आरोप लगा था। इसके अलावा बजट सशक्त स्थाई समिति से पारित नहीं करने का भी आरोप लगाया गया था।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वादी/प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ( नगरपालिका ) – सह -जिला पदाधिकारी, सिवान का प्रतिवेदन तथा संदर्भित न्याय- निर्णयों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में मैरवा के चेयरमैन किसमती देवी को बिहार नगर पालिका अधिनियम-2007 की धारा-18(1)(k) हगठित धारा -18(2) तहत प्रदत शक्तियों के अधीन अयोग्य करते हुए पदमुक्त कर दिया गया।

विदित रहे की इस वाद में विद्वान अधिवक्ता द्वारा L.P.A. NO. 184/2021 में माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच द्वारा पूर्व के न्याय निर्णय के बिंदुओं के साथ प्रियम वाद के पृष्ठ संख्या-07/19 अवलोकन कराया गया है। जिसके बाद मैरवा नगर पंचायत की मुख्य पार्षद किस्मती देवी की सदस्यता रद्द कर दि गई।

शाहपुर नपं का राजनीतिक माहौल गरमाया

इधर, भोजपुर जिले के शाहपुर नगर पंचायत के चेयरमैन का मामला भी इसी तरह का है। जिन पर बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 18 (I) (k) एवं धारा 18 (I) (L) के तहत मामला राज्य निर्वाचन आयोग में दर्ज है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 26 दिसंबर निर्धारित की गई है।

शाहपुर नपं चेयरमैन जुगनू देवी पर नॉमिनेशन पूर्व बकाया टैक्स जमा नहीं करने और मुख्य पार्षद पद के दुरुपयोग के आरोप है। यह मामला SEC-Bihar Court में वाद संख्या-50/2024 दर्ज है। मैरवा नगर पंचायत की मुख्य पार्षद किस्मती देवी की सदस्यता रद्द होने और शाहपुर चेयरमैन का मामला भी इसी तरह का एक समान होने के कारण शाहपुर नपं का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है।

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