Violation of election code of conduct: शाहपुर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा थाना में दिये आवेदन के अनुसार आदर्श चुनाव आचार संहिता के समय बिना कोई आदेश के चापाकल गाड़ा जा रहा था।
- हाइलाइट :- Violation of election code of conduct
- बिना आदेश के चापाकल गाड़ने में आठ पर केस
आरा/शाहपुर: भोजपुर जिला के जगदीशपुर अनुमंडल अंतर्गत शाहपुर नगर पंचायत के एनएच 84 पर राजू फल दुकान के समीप मुख्य सड़क किनारे चापाकल गाड़ने के मामले में शाहपुर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी नेशात आलम के द्वारा शाहपुर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। नगर कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा दिये गये आवेदन के माध्यम से बताया है कि आदर्श आचार संहिता के समय बिना कोई आदेश के चापाकल गाड़ा जा रहा था। यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है।
थाना में दिए आवेदन के अनुसार नगर पंचायत शाहपुर क्षेत्र अंतर्गत NH-84 मुख्य सड़क के दक्षिण तरफ राजू फल दुकान के बगल में कुछ व्यक्ति जिनका नाम- हरेन्द्र पंडित, रामजी तुरहा, राधाकृष्ण तातवा, लक्ष्मण केशरी, गुडू रजक, भूअर (मिठाई दुकान) कृष्णा पंडित, राजेन्द्र पंडित सभी ग्राग+पो०+थाना-शाहपुर एवं अन्य के द्वारा चापाकल लगाया गया है जो लोकसभा आम निर्वाचन-2024 हेतु प्रभावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। कनीय अभियंता तथा प्रधान सहायक के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उपरोक्त व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकि दर्ज कराई गई है।
आदर्श आचार संहिता के तहत आम जनता पर मुकदमे को लेकर पूछे जाने पर नगर के प्रधान सहायक ने बताया की जांच के दौरान उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा मिलकर सरकारी भूमि पर चापाकल लगाने की बात कबुल की गई है। इधर, सोशल मीडिया पर चापाकल लगाने और इसका श्रेय लेने का एक वायरल फ़ोटो नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है।