Friday, November 22, 2024
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भलुहीपुर के आसपास का एरिया कंटेनमेंट जोन घोषित

आरा। शहर के भलुहीपुर मुहल्ले में एक युवती के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के प्रावधानों के अंतर्गत उनके निवास स्थान आरा नगर के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुहल्ला भलुहीपुर, वार्ड नं.-32 के आसपास के एरिया को Containment Zone घोषित किया गया है। यह आरा नगर क्षेत्र के मुहल्ला भलुहीपुर, वार्ड नं.-32 के उत्तर में गांगी पुल से बांध होते हुए बघवतपुर लख तक, पूरब में बघवतपुर लख से धरहरा बिन्दटोली होते हुए धरहरा पुल तक, दक्षिण में घरहरा पुल से वलीगंज, रामगढ़िया होते हुये शीशमहल चौक तक तथा पश्चिम में शीशमहल चौक से सिंडीकेट, मीरगंज होते हुए गांगी पुल तक अवस्थित है

कंटेनमेंट जोन के सभी निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठान रहेगें बंद

मार्ग भी अगले आदेश तक पूर्णतयाः बंद

कंटेनमेंट जोन से बाहर जाने तथा आने की नही है अनुमति

कंटेनमेंट जोन को किया जाएगा सैनिटाइज

आरा। Containment Zone (संक्रमण क्षेत्र) के अंतर्गत सभी निजी/सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्गों को अगले आदेश तक पूर्णतयाः बंद करने का आदेश दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत है और न ही किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र में आने की अनुमति दी जाएगी। आवागमन पूरी तरह से निषिद्ध किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा Containment Zone से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर के अंतर्गत प्रवेश किया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता Zone Containment की धारा-188, 269 एवं 270 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित व्यक्ति को अविलंब हिरासत में लेकर कारावास में डाल दिया जाएगा। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, आरा एवं अनुमंडल पदाधिकारी, आरा सदर इसे सुनिश्चित करायेंगे। Containment Zone के पूरे क्षेत्र को सेनिटाइज्ड करने की कार्रवाई की जा रही है।

कंटेनमेंट जोन की परिधि में रहने वाले सभी परिवारों की होगी गहन निगरानी

आरा। सिविल सर्जन, भोजपुर को निर्देश दिया गया कि Containment जोन की परिधि में रहने वाले सभी परिवारों की गहन निगरानी (Active Surveillance) करायेंगे। इस कार्य हेतु ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता/ आशा कार्यकर्ता एवं एएनएम आदि की टीम बनाकर भ्रमण कराते हुए रोगियों एवं संक्रमितों की पहचान करायेंगे।
Containment Zone क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले परिवारों को आवश्यक वस्तुएं एवं खाने-पीने के सामान जैसे- फल, सब्जी, दूध, मेडिकल इमरजेंसी दवा आदि की पूरी व्यवस्था के कार्य हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, आरा को प्राधिकृत किया गया है। साथ ही ठेला एवं ठेला भेंडर के माध्यम से Containment Zone क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले परिवारों को सब्जी की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराने
का निर्देश दिया गया है। नगर निगम आगरा द्वारा उक्त कार्य हेतु हेल्पलाइन नंंबर जारी किया गया है।

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