आरा। कारोना (कोविड-19) महामारी के संक्रमण को लेकर उच्च न्यायालय बिहार पटना के निर्देश पर प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोजपुर के आदेश पर आरा सिविल कोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया गया है। अगामी 10 अगस्त तक आरा सिविल कोर्ट में न्यायिक कार्य पूर्णतः बंद रहेगा।
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कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर लिया गया फैसला
बार एसोसिएशन के सचिव विद्या निवास सिंह ने दी जानकारी
इसकी जानकारी देते हुए आरा सिविल कोर्ट जिला बार एशोसिएशन के सचिव विद्या निवास सिंह उर्फ दीपक ने बताया कि 11 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। उस दिन पूर्व से ही बंदी है।