वैसे प्राईवेट क्लिनिक पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एवं अन्य धाराओं में होगी कार्रवाई
सभी दवा दुकानदार पैरासिटामोल एवं क्रोसिन खरीदने वाले ग्राहको का नाम तथा मोबाईल नम्बर लेंकर इसकी सूचना प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को दें
भोजपुर डीएम द्वारा कोरोना महामारी से संबंधित जिला स्तर पर
आईएमए एवं प्राईवेट क्लिनीक के साथ संयुक्त बैठक में दिया निर्देश
आरा। जिला पदाधिकारी रोशन कुशवाहा द्वारा कोरोना महामारी से संबंधित जिला स्तर पर आईएमए एवं प्राईवेट क्लिनीक के साथ संयुक्त बैठक किया गया। जिसमें सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि भोजपुर जिले में जितने भी प्राईवेट अस्पताल जिनका आईसीयू है एवं उनका क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में पंजीकरण किया जा चुका है, वैसे क्लिनीक को चिन्हित कर रखा जाय। जिन प्राईवेट अस्पतालों में आईसीयू है एवं उनका क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में पंजीकरण नही है, वैसे अस्पताल द्वारा आवेदन समर्पित करने पर 24 घंटे के अंदर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अन्तर्गत नियमानुसार अनुमति प्रदान किया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाए की जिन प्राईवेट क्लिनिक जिनका क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में पंजीकृत नहीं कराया जाता है एवं तथ्य को छिपाया जाता है। वैसे प्राईवेट क्लिनिक पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एवं अन्य धाराओं में कार्रवाई किया जायेगा।
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जिलान्तर्गत जितने भी प्राईवेट क्लिनीक है वैसे सभी अस्पताल फ्लू जैसे सिम्टम्स खांसी, बुखार के मरीज ईलाज के लिए आते है तो प्राईवेट क्लिनीक इसकी सूचना संबंधित सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को उपलब्ध कराए एवं इस संबंध में सहयोग हेतु आईएमए अध्यक्ष को पत्र भेजा जाय, साथ ही साथ जिलाअन्तर्गत सभी दवा दुकान वैसे सभी ग्राहक जिनके द्वारा पैरासिटामोल एवं क्रोसिन खरीदी जाती है वैसे ग्राहक का नाम तथा मोबाईल नम्बर संबंधित सरकारी अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगे। वर्तमान स्थिति में सरकारी अस्पताल में ओपीडी सेवा बंद है। ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाय कि प्राईवेट अस्पताल अपने क्षेत्र के मरीजों को अपने क्लिनीक में पूर्ण रूप ईलाज करेगें एवं यह सुनिश्चित किया जाय की प्राईवेट अस्पताल में सोशल डिस्पेंसिंग का पूर्ण रूप से अनुपालन करेगें।