Wednesday, September 27, 2023
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आरा व बिहियां कंटेनमेंट जोन,आदेश अपडेट

चिन्हित दवा दुकान को छोड सभी तरह की दुकाने रहेगी बंद

सभी निजी/सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्गों को अगले आदेश तक पूर्णतयाः बंद

आवागमन पूरी तरह से किया गया निषिद्ध

डीएम रोशन कुशवाहा ने जारी किया आदेश

डीएम ने की अपीलः लॉकडाउन की अवधि का लोग गंभीरता से करें पालन

आरा । कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित नये मामले वाले क्षेत्र अर्थात् आरा मौलाबाग नाला मोड़ के पास एवं राजा बाजार बिहियां को केन्द्र मानते हुए उसके तीन किलोमीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसको लेकर जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने एक आदेश जारी किया है। दिए गए आदेश में कहा गया है कि Containment Zone के अंतर्गत सभी निजी/ सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्गों को अगले आदेश तक पूर्णतयाः बंद करने का आदेश दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत है और न ही किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र में आने की अनुमति दी जाएगी। आवागमन पूरी तरह से निषिद्ध किया गया है।

DM – jansamvad program: शाहपुर प्रखंड के सरना पंचायत में जिला प्रशासन के द्वारा सरकार के निर्देशानुसार जनसंवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जनता के समस्याओं व उनके सवालों से रूबरू हुए भोजपुर जिला पदाधिकारी राजकुमार।
DM – jansamvad program: शाहपुर प्रखंड के सरना पंचायत में जिला प्रशासन के द्वारा सरकार के निर्देशानुसार जनसंवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जनता के समस्याओं व उनके सवालों से रूबरू हुए भोजपुर जिला पदाधिकारी राजकुमार।

यदि किसी व्यक्ति द्वारा Containment Zone से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से Containment Zone के अंतर्गत प्रवेश किया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188, 269 एवं 270 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित व्यक्ति को अविलंब हिरासत में लेकर कारावास में डाल दिया जाएगा। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, आरा एवं अनुमंडल पदाधिकारी, आरा सदर इसे सुनिश्चित करायेंगे। Containment Zone के पूरे क्षेत्र को सैनेटाईज करने की कार्रवाई की जा रही है।
सिविल सर्जन, भोजपुर को निदेश दिया गया कि Containment Zone की परिधि में रहने वाले सभी परिवारों की गहन निगरानी (Active Surveillance) करेंगे इस कार्य हेतु ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता/ आशा कार्यकर्ता एवं एएनएम आदि की टीम बनाकर भ्रमण कराते हुए रोगियों एवं संक्रमितों की पहचान करेंगे। आरा नगर क्षेत्र में चिन्हित दवा दुकान को छोडकर सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। जिले के सभी लोगों से अपील है कि लॉकडाउन की अवधि का गंभीरता से पालन करें तथा बिना मास्क के घर से बाहर न निकले। सभी व्यक्ति मास्क एवं सैनेटाईज का उपयोग आवश्यक रूप से करेंगे।

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