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गांजा रखने के मामले में दो दोषियों को आरा कोर्ट से दस-दस वर्ष कैद की सजा

Gajrajganj ganja case- मसाढ़ गांव से कुल 1016 किलों गांजा बरामद किया गया था

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने सजा सुनाई

आरा: व्यवहार न्यायालय आरा भोजपुर के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने मंगलवार को मसाढ़ गांव के दो आरोपितों को गांजा रखने के मामले में दस-दस वर्ष की सश्रम कैद एवं एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वही पुख्ता साक्ष्य के अभाव में मोहित कुमार सिंह एवं रामू सिंह को आरोप मुक्त करते हुए रिहा कर दिया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राणाप्रताप सिंह ने बहस किया था।

विशेष लोक अभियोजक श्री सिंह ने बतलाया कि 16 फरवरी 2018 को तत्कालीन गजराजगंज ओपी पुलिस के कनीय दरोगा पवन पासवान ने गुप्त सूचना के आधार पर वरीय पदाधिकारी एवं सीओ वकील प्रसाद सिंह के नेतृत्व में मसाढ़ गांव के कृष्णा सिंह एवं संजय सिंह के घर छापेमारी की। संजय सिंह के घर के तहखाना से 986 कलो गांजा एवं कृष्णा सिंह के घर से 30 किलो गांजा-कुल मिलाकर 1016 किलों गांजा बरामद किया गया था।

Ara Civil Court
Ara civil court

Gajrajganj ganja case-पुलिस ने संजय सिंह एवं उसके साला मोहित कुमार सिंह तथा कृष्णा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने संजय सिंह के बयान पर रामु सिंह को भी अभियुक्त बनाया था। अभियोजन की ओर से छह गवाहों की गवाही हुई थी।सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने NDPS के धारा के तहत दोषी पाते हुए आरोपित कृष्णा सिंह व संजय सिंह को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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