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भोजपुरः कंटेनमेंट जोन के बाहर की दुकानो के खुलने एवं बन्द होने का समय निर्धारित

सुबह 9 से 12 बजे दिन एवं शाम 4 से 6 बजे तक निर्धारित किया गया समय

दवा, सुधा डेयरी, किराना एवं अन्य आवश्यक सामाग्रियों की दुकानों को खोलने की दी गयी है अनुमति

सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन नही करने वाले दुकानदारों व व्यक्तियों पर होगी कार्रवाई, प्रशासन बंद करा सकती है दुकाने

आरा। भोजपुर में गुरुवार से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जगहों पर दवा/सुधा डेयरी/किराना एवं अन्य आवश्यक सामाग्रियों की दुकानों को खोलने की अनुमति प्रशासन द्वारा दी गयी है। जिला प्रशासन ने सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए दुकानों को खोलने का निर्देश दिया गया है। दुकानों के खुलने एवं बन्द होने का समय सुबह 9 से 12 बजे दिन तक एवं शाम 4 से 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। प्रशासन ने कहा है कि दुकानों पर यदि यह पाया गया कि सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन नहीं हो रहा है, तो संबंधित दुकानों व व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई करते हए दुकान बंद करा दी जायेगी तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188, 269 एवं 270 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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