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पटना सिविल कोर्ट से खान सर को मिली बड़ी राहत: गिरफ्तारी पर रोक

Khan Sir: मामले में सोमवार को हुई सुनवाई के बाद, मंगलवार को अदालत ने अपना आदेश सुनाते हुए खान सर को अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी है।

  • हाइलाइट: Khan Sir
  • अग्रिम जमानत मामले में मिली अंतरिम सुरक्षा
  • केस डायरी तलब, 30 जून को सुनवाई

पटना। शिक्षा जगत के चर्चित नाम और खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है, को पटना सिविल कोर्ट से एक महत्वपूर्ण कानूनी राहत प्राप्त हुई है। सोमवार को हुई सुनवाई के बाद, मंगलवार को अदालत ने अपना आदेश सुनाते हुए खान सर को अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी है।

न्यायालय के इस आदेश के तहत पुलिस द्वारा खान सर के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अब खान सर की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने स्थगन लगा दिया है। इस मामले में अदालत ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे खान सर का आपराधिक इतिहास और केस डायरी अगली सुनवाई के दौरान प्रस्तुत करें। इस मामले की अगली सुनवाई अब 30 जून को निर्धारित की गई है।

Khan Sir : गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था

विदित रहे कि खान सर पर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही खान सर सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे, जिसके चलते पुलिस ने उनकी तलाश में उनके कोचिंग सेंटर पर भी दबिश दी थी, परंतु वे वहां मौजूद नहीं मिले।

इस दौरान तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। कयास लगाए जा रहे थे कि खान सर अदालत में समर्पण कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा न करके अपने वकीलों के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दायर करने का मार्ग चुना। सोमवार को उनकी याचिका पर अदालत में विस्तृत सुनवाई हुई, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज मिले अदालती आदेश से खान सर को एक बड़ी राहत मिली है।

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