Saturday, July 27, 2024
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आरा सहित सूबे के सभी जिलो में अब बिना मास्क के घरों से बाहर निकलने वालो की खैर नही

सभी आमजनों, फल व सब्जी बेचने वाले, सफाई कर्मी, किराना दुकानदार, सुधा डेयरी, दवा के दुकानदार व कर्मी को मास्क लगाना अनिवार्य

आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति होगें दण्ड के भागी

कोरोना संक्रमण के नए Positive Cases सामने आने के बाद जारी हुआ आदेश

सूबे के सभी डीएम, एसएसपी, एसपी एवं सीएस को आदेश का अक्षरसः पालन कराने का आदेश

पटना/आरा (डाॅ. के. कुमार)। कोरोना वायरस के दिन प्रतिदिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए घर से बाहर निकलने वाले लोगों को अब मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पटना बिहार के प्रधान सचिव संजय कुमार द्वारा सूबे के सभी डीएम, एसएसपी, एसपी एवं सीएस को आदेश जारी कर दिया गया है तथा इस आदेश को अक्षरसः पालन करने को कहा गया है।

दाहिने हाथ एवं सीने पर ब्लेड से किया जख्म

जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस की आपदा के समय सरकार स्तर से इसकी रोकथाम एवं उपचार हेतु अथक कार्य किये जा रहे हैं। प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के नए Positive Cases सामने आ रहे हैं। बाबजूद इसके कई लोग इस संक्रमण काल में भी बिना मास्क लगाए ही घरों से बाहर निकलते हैं। इस स्थिति में न केवल वे स्वयं संक्रमित हो सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों में भी संक्रमण फैला सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में Epidemic Disease Act-1897 के तहत Bihar Epidemic Diseases, coviD-19 Regulations 2020 में प्रदत्त शक्ति के तहत कोरोना वायरस के वर्तमान संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग अनिवार्य रुप से करने का आदेश जारी किया गया है।

आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति दण्ड के भागी होंगे। सभी आमजनों, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, सफाई कर्मी, किराना दुकानदार, सुधा डेयरी, दवा के दुकानदार एवं वहां के कर्मी तथा साथ ही उन दुकानों में आवश्यक सामग्रियों के क्रय करने हेतु जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। विदित हो कि N-95 मास्क के अतिरिक्त सामान्य दोहरे कपड़े से घर में सिले हुए/जीविका समूहों एवं अन्य समरुप समूहों द्वारा तैयार किए गए मास्क भी संक्रमण को रोकने के लिए काफी कारगर हैं।

कोरोना वायरस

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि N-95 मास्क COVID-19 की जांच एवं चिकित्सा में संलग्न चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मियों के लिए आवश्यक है। शेष पदाधिकारी, कर्मचारी एवं आम नागरिकों के लिए three ply मास्क अथवा कपड़े के double layered मास्क काफी उपयोगी है। कपड़े से बने मास्क की सफाई कर उसे पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। सभी जिला पदाधिकारी, सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक एवं सभी सिविल सर्जन अपने जिले में इस आदेश का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

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