बिहार सरकार के मुख्य सचिव के निर्देश पर भोजपुर जिला प्रशासन ने दिया आदेश
आरा: मुख्य सचिव बिहार सरकार के राज्यस्तरीय निर्देशानुसार भोजपुर (Bhojpur) जिले के सभी दुकान (shops) 10 बजे सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक खोले जाएंगे!
जिसमें स्थानीय (Bhojpur) प्रशासन को चौकस रहना होगा एवं कोरोना संक्रमण रोकथाम संबंधी उपायों को नहीं मानने वाले दुकानदारों पर स्थानीय प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सब्जी व मीट-मछली की दुकानों को सुबह 6 से 10 बजे तक के लिए ही खोला जाएगा
मॉस्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने, समय-समय पर हाथ धोने को ले लोगो को करना होगा जागरूक
सामाजिक दूरी एवं मास्क के उपयोग को आवश्यक रूप से लागू किया जाएगा। नहीं मानने पर (Bhojpur) प्रशासन द्वारा दुकानों (shops) को सील किया जाएगा एवं नियमानुसार जुर्माना भी अधिरोपित किया जाएगा। सब्जियों एवं मीट मछली के दुकानों (shops) को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक के लिए ही खोला जाएगा।
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