HomeबिहारArrahआरा की अदालत ने सुनाई नाबालिग को उम्रकैद की सजा

आरा की अदालत ने सुनाई नाबालिग को उम्रकैद की सजा

Ara court: बिहार के भोजपुर जिला अंतर्गत बड़हरा थाने से जुड़े हत्या के केस में अदालत ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए यह सजा सुनायी। आरोपित के खिलाफ 1.02 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया है।

  • हाइलाइट: Ara court
    • 17 मई 2022 को गोली मार संतोष कुमार नामक युवक की हत्या कर दी गई थी

आरा। बिहार के भोजपुर में हत्या से जुड़े एक मामले में नाबालिग लड़के को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। भोजपुर जिले में आरा की अदालत ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हत्या के मामले में एक विधि विरुद्ध बालक (किशोर) को उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोपित के खिलाफ 1.02 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया है।

अदालत ने फैसले में कहा है कि आचरण के आधार पर नाबालिग की सजा कम की जा सकती है। अगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मुआवजा राशि अपर्याप्त लगती है, तो वह इसे बढ़ा सकता है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह बाल न्यायालय मामलों के विशेष जज शैलेंद्र कुमार पांडा ने मंगलवार को भोजपुर के बड़हरा थाने से जुड़े हत्या के एक केस में यह सजा सुनायी। हत्या का यह मामला बड़हरा थाना क्षेत्र का है। 17 मई 2022 को गोली मार संतोष कुमार नामक युवक की हत्या कर दी गई थी।

केस के सूचक साधु शरण राय के मुताबिक रात 10 बजे वह अपने बेटे संतोष कुमार और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी दो बाइक पर सवार किशोर सहित पांच व्यक्ति आ पहुंचे। कुछ लोग रेकी भी कर रहे थे। किशोर की ओर से संतोष कुमार को गोली मार दी गयी थी।

खबरें आपकी
खबरें आपकी
Khabre Apki covers all Breaking News in Hindi
- Advertisment -
Bharat Ji Shahpur
School AD

Most Popular