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बिहिया नपं के मुख्य पार्षद फरार, पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार

Bihiya NP chairman: बिहिया पुलिस दल ने शनिवार को नगर के वार्ड संख्या 13 स्थित मुख्य पार्षद के आवास पर पहुंचकर इश्तेहार चिपकाने की कार्रवाई पूरी की।

  • हाइलाइट: Bihiya NP chairman
    • बिहिया मुख्य पार्षद सचिन कुमार गुप्ता पर कानून का शिकंजा
    • फायरिंग मामले में फरार रहने पर कुर्की की प्रक्रिया शुरू
    • बिहिया पुलिस ने मुख्य पार्षद के घर पहुंचकर चिपकाया इश्तेहार

आरा, बिहार। बिहिया नगर पंचायत के मुख्य पार्षद सचिन कुमार गुप्ता के विरुद्ध कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। फायरिंग मामले में करीब ग्यारह महीने से फरार चल रहे श्री गुप्ता के खिलाफ अब माननीय न्यायालय के आदेश पर कुर्की की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बिहिया पुलिस दल ने शनिवार को नगर के वार्ड संख्या 13 स्थित मुख्य पार्षद के आवास पर पहुंचकर इश्तेहार चिपकाने की कार्रवाई को अंजाम दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इसी वर्ष जनवरी माह में बिहिया नगर के जज बाजार क्षेत्र में एक फायरिंग की घटना हुई थी। इस मामले में मुख्य पार्षद सचिन कुमार गुप्ता को प्रमुख आरोपित बनाया गया था। घटना के उपरांत से ही वे लगातार फरार चल रहे हैं और पुलिस की पहुँच से दूर बने हुए हैं। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वे हाथ नहीं आए।

पढ़ें: बिहिया नगर पंचायत चेयरमैन की सदस्यता रद्द करने की याचिका, राज्य निर्वाचन आयोग में मामला दर्ज

लंबे समय तक न्यायालय में उपस्थित न होने और लगातार गिरफ्तारी से बचने के कारण, माननीय न्यायालय ने उनके विरुद्ध इश्तेहार जारी करने का आदेश दिया। इसी आदेश के अनुपालन में, बीते शनिवार को पुलिस द्वारा मुख्य पार्षद के आवास पर इश्तेहार चिपकाने की कार्रवाई की गई। इश्तेहार में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि यदि निर्दिष्ट समयावधि के भीतर आरोपित न्यायालय में हाजिर नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में थानाध्यक्ष ने बताया कि मुख्य पार्षद सचिन कुमार गुप्ता जनवरी माह में हुई फायरिंग की घटना में आरोपित हैं और घटना के बाद से ही फरार चल रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि माननीय न्यायालय द्वारा जारी किए गए इश्तेहार के आधार पर शनिवार को नगर के वार्ड संख्या 13 स्थित उनके घर पर इश्तेहार चिपकाया गया है।

थानाध्यक्ष ने आगे बताया कि यदि इश्तेहार चिपकाए जाने के बावजूद मुख्य पार्षद निर्धारित समय-सीमा के भीतर न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार उनके घर की कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान अपर थानाध्यक्ष उदयशंकर, एसआई विमलेश कुमार और एसआई रामकुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित थे।

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