culpable homicide गजराजगंज ओपी क्षेत्र के छोटी सासाराम में करंट से किसान की गयी थी जान
एसपी हर किशोर राय के आदेश पर हुई कार्रवाई
बिहार:आरा (culpable homicide) मवेशियों से अपने फसल को बचाने के लिये खेत में लोहे के बाड़ और तार में बिजली प्रवाहित करने वाले किसान सावधान हो जायें। तार और बाड़ में करंट आने से अगर किसी की मौत हुई, तो संबंधित खेत मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या (culpable homicide) की प्राथमिकी दर्ज की जायेगी। एसपी हर किशोर राय इस संबंद में आदेश जारी किया गया है।
खेत में बाड़ व तार में बिजली प्रवाहित करने वाले किसानों पर होगी प्राथमिकी
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एसपी के इस आदेश के आधार पर गजराजगंज ओपी क्षेत्र के छोटी सासाराम गांव में करंट से किसान की मौत के मामले में गैर इरादतन हत्या (culpable homicide) की प्राथमिकी दर्ज की गयी है। उसमें खेत मालिक को आरोपित किया गया है। एसपी ने खुद इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
एसपी ने स्पष्ट कहा है कि खेत में लोहे का बाड़/तार में बिजली प्रवाहित करने का मामला सामने आने पर खेत मालिक पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी। बता दें कि शुक्रवार को गजराजगंज ओपी के छोटी सासाराम मौजा में खेत में काम कर रहे एक किसान की करंट लगने से मौत हो गयी थी।
बताया जाता है कि खेत के बाड़ में करंट प्रवाहित हो रहा था। उसकी चपेट में आने से बिहिया के नारायणपुर गांव निवासी एक किसान की मौत हो गयी थी। उसके खिलाफ रोड जाम भी किया गया था। इसे एसपी ने काफी गंभीरता से लिया है।