Friday, November 22, 2024
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हरेश और ब्रजेश मिश्रा को सश्रम आजीवन कारावास, पांच अन्य को दस-दस साल की कारावास

भोजपुर के बहुचर्चित भाजपा नेता विशेश्वर ओझा हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हत्याकांड मुख्य के आरोपित हरेश मिश्रा और ब्रजेश मिश्र को सश्रम आजीवन कारावास जबकि पांच अन्य को दस-दस साल की कैद की सजा सुनाई गई है।

Haresh and Brajesh Mishra: भोजपुर के बहुचर्चित भाजपा नेता विशेश्वर ओझा हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हत्याकांड मुख्य के आरोपित हरेश मिश्रा और ब्रजेश मिश्र को सश्रम आजीवन कारावास जबकि पांच अन्य को दस-दस साल की कैद की सजा सुनाई गई है।

  • हाइलाइट :- Haresh and Brajesh Mishra
    • बहुचर्चित भाजपा नेता विशेश्वर ओझा हत्याकांड में कोर्ट का फैसला:
    • हरेश व ब्रजेश को हत्या में आजीवन कारावास और हत्या के प्रयास में दस-दस वर्ष की कैद
    • मिश्रा बंधुओं के खिलाफ 85-85 तो पांच अन्य को 35-35 हजार का कोर्ट ने लगाया जुर्माना

आरा: भोजपुर के बहुचर्चित भाजपा नेता विशेश्वर ओझा हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हत्याकांड मुख्य के आरोपित हरेश मिश्रा और ब्रजेश मिश्र को सश्रम आजीवन कारावास जबकि पांच अन्य को दस-दस साल की कैद की सजा सुनाई गई है। मिश्रा बंधुओं के खिलाफ 85-85 जबकि पांच अन्य के खिलाफ 35-35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

एडीजे आठ नीरज किशोर की कोर्ट द्वारा सोमवार को यह फैसला सुनाया गया। उससे पहले अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से सजा की बिंदु पर बहस हुई। अपर लोक अभियोजक माणिक कुमार सिंह द्वारा कठोरतम सजा देने की मांग की गयी। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णुधर पांडेय व रामाशंकर त्रिपाठी की ओर से अपना पक्ष रखते हुए कम से कम सजा देने की मांग की गयी थी।

इधर, बहुचर्चित मामले में फैसले को देखते हुए सिविल कोर्ट की सुरक्षा सख्त कर दी गई थी। कोर्ट के गेट से लेकर परिसर तक काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किये गये थे। अपर लोक अभियोजक माणिक कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट की ओर से हत्या के आरोप में सोनवर्षा गांव निवासी ब्रजेश मिश्रा और हरेश मिश्रा को सश्रम आजीवन कैद जबकि हत्या के प्रयास में दस-दस साल की कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों भाइयों के खिलाफ हत्या के मामले में 50-50, हत्या के प्रयास में 25-25 और आर्म्स एक्ट में दस-दस हजार का जुर्माना लगाया गया है।

उसी तरह कोर्ट द्वारा पांच अन्य अभियुक्तों में उमाकांत मिश्रा, टुन्नी मिश्रा, बसंत मिश्रा, हरेंद्र सिंह, पप्पू सिंह को हत्या के प्रयास में दस-दस साल की कैद की सजा सुनाई गई है। इन सभी के खिलाफ हत्या के प्रयास में 25-25 हजार और आर्म्स एक्ट में दस-दस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

एपीपी ने बताया कि 12 फरवरी 2016 की शाम करनामेपुर ओपी क्षेत्र के ओझवलिया गांव निवासी भाजपा नेता विशेश्वर ओझा की सोनवर्षा बाजार के समीप गोली मार हत्या कर दी गई थी। उस मामले में हरेश मिश्रा और ब्रजेश मिश्रा सहित सभी सातों आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। उस मामले में कोर्ट की ओर से नौ अप्रैल को सभी सातों आरोपितों को दोषी पाया गया था। वहीं पुलिस की जांच में अप्राथमिकी आरोपित किये गये छह लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी भी कर दिया गया था।

पढ़ें :- राकेश ओझा ने कहा राजनीतिक लोगों के द्वारा कराई गई यह एक राजनीतिक हत्या थी

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