Superintendent of Police Bhojpur: विशेष परिस्थिति में ही थानेदार एफआइआर करने से पहले विचार कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि इस आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है, तो वे कुछ समय लेकर विचार करेंगे, इसके बाद कारण का उल्लेख करते हुए विधि द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर उस पर सही निर्णय लेंगे।
Bihar/Ara: भोजपुर पुलिस को और पारदर्शिता और सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस महानिदेशक के आदेश पर भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव के द्वारा भोजपुर जिला के सभी थानों में अतिरिक्त थानाध्यक्षों की तैनाती की गई है। पुलिस अधीक्षक ने कहा की यदि आवेदक के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाई जाती हैं, तो थानाध्यक्ष अनिवार्य रूप से प्राप्ति रसीद उपलब्ध करायेंगे। इसके अलावा उस प्राथमिकी की प्रति भी निशुल्क पीड़ित को उपलब्ध करायी जायेगी।
Superintendent of Police Bhojpur ने कहा की विशेष परिस्थिति में ही थानेदार एफआइआर करने से पहले विचार कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि इस आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है, तो वे कुछ समय लेकर विचार करेंगे, इसके बाद कारण का उल्लेख करते हुए विधि द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर उस पर सही निर्णय लेंगे।
विदित रहें की पहले थानेदार की अनुपस्थिति में उनकी जगह किसी अन्य पदाधिकारी को जिम्मेदारी तो दी जाती थी, मगर वह कोई निर्णय नहीं ले पाते थे। इसके कारण थानों में कई बार फरियादियों को निराश लौटना पड़ता था। कई बार चरित्र प्रमाण पत्र मेडिकल सर्टिफिकेट या विधि-व्यवस्था को लेकर भी निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति होती थी। ऐसे में अब अपर थानाध्यक्ष के रूप में विकल्प हर समय मौजूद होगा। प्राथमिकी दर्ज किये जाने के बाद अनुसंधानकर्ता की भी जिम्मेदारी उप थानाध्यक्ष के स्तर से दी जा सकेगी।