Chairman Shahpur NP: पटना उच्च न्यायालय के हालिया निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने मामले की सुनवाई हेतु 13 अगस्त 2026 को अपराह्न 3:30 बजे का समय निर्धारित किया है।
- हाइलाइट: Chairman Shahpur NP
- मुख्य पार्षद जुगनू देवी को स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश
पटना। राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष शाहपुर नगर पंचायत की मुख्य पार्षद जुगनू देवी की अयोग्यता से संबंधित मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। पटना उच्च न्यायालय के हालिया निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने मामले की सुनवाई हेतु 13 अगस्त 2026 को अपराह्न 3:30 बजे का समय निर्धारित किया है।
इस पूरे प्रकरण की पृष्ठभूमि पर बात करें तो शाहपुर नगर पंचायत की मुख्य पार्षद जुगनू देवी की सदस्यता को चुनौती देने वाला वाद संख्या 50/2024, कृष्ण कुमार एवं रमेश कुमार राम बनाम जुगनू देवी, पिछले काफी समय से विचाराधीन है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 17 जुलाई 2026 को पटना उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायालय ने अपने आदेश में इस बात पर विशेष चिंता व्यक्त की कि राज्य चुनाव आयोग के समक्ष यह अपील पिछले दो वर्षों से लंबित है। उच्च न्यायालय ने आयोग को निर्देशित किया है कि आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से चार महीने के भीतर इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाए।
Chairman Shahpur NP : राज्य निर्वाचन आयोग ने तय की सुनवाई की तिथि
बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस मामले में अंतिम सुनवाई 23 दिसंबर 2025 को की गई थी, जिसके सात महीने बाद कोर्ट के निर्देशनुसार अब अगली सुनवाई की तिथि तय की गई है। इस संबंध में आयोग के संयुक्त निर्वाचन आयुक्त द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, मुख्य पार्षद जुगनू देवी को स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित तिथि पर पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उपलब्ध कागजातों और अभिलेखों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
इसी प्रकार, वादी पक्ष के कृष्ण कुमार और रमेश कुमार राम को भी सूचित किया गया है कि वे सुनवाई के दिन अपने पक्ष से संबंधित लिखित बयान के साथ स्वयं या अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें। आयोग ने पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्देश दिया है कि सुनवाई के दौरान प्रति पक्ष केवल एक व्यक्ति की उपस्थिति ही मान्य होगी।
पटना उच्च न्यायालय के सख्त निर्देशों के बाद अब सभी की निगाहें राज्य निर्वाचन आयोग में 13 अगस्त 2026 को होने वाली इस सुनवाई पर टिकी हैं। यह निर्णय शाहपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के पद की वैधता के लिए अत्यंत निर्णायक साबित होगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ज्ञापांक 3115 के तहत इस सूचना को संबंधित पक्षों तक पहुँचा दिया गया है, ताकि विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाया जा सके।















